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बड़ा बदलावः निजी भूमि पर लगे पेड़ों को काटने नहीं लेना होगी अनुमति

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों एवं अन्य को उनके खेतों और निजी भूमियों पर लगाए गए नए पेड़ों को बिना अनुमति काटने की छूट होगी तथा वे अपनी भूमियों में सभी प्रजाति के पेड़ लगा सकेंगे। पेड़ों से प्राप्त लकड़ी के परिवहन के लिए कुछ मामलों को छोड़कर टीपी से छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के प्रावधानों संबंधी बैठक ले रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पेड़ काटने की अनुमति लेने के लिए 7 कानून हैं, जिनके चलते पेड़ काटने की अनुमति में किसानों आदि को बहुत दिक्कत आती है। पेड़ काटने की अनुमति तहसीलदार द्वारा वन विभाग की अनुशंसा पर दी जाती है, वहीं इमारती लकड़ी की टीपी वन विभाग द्वारा दी जाती है। किसानों द्वारा अपने खेतों पर काष्ठ उत्पादन के लिए पेड़ लगाने, पेड़ काटने व परिवहन की सुविधा देने से किसानों को लाभ होगा तथा स्वरोजगार में वृद्धि होगी। काष्ठ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।

प्रस्तावित वृक्षारोपण अधिनियम 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधान
- निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए सभी प्रजातियों के रोपण की खुली छूट।
- उगाए गए वृक्षों को किसी भी उम्र में, बगैर किसी अनुमति के काट सकेगा।
- अपने खेत-गांव में खुद का टाल स्थापित कर सकेगा जहां से काष्ठ की बिक्री इत्यादि कर सकेगा।
- खेत से टाल तक इमारती काष्ठ के परिवहन पर छूट दी गयी है।
- टाल में इमारती काष्ठ की प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर सकने की सशर्त सुविधा।
- वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन के लिए कुछ मामलों को छोड़कर टीपी से छूट।
- सभी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा पत्र कृषकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त होंगे।

स्वरोजगार योजनाओं में होगा सुधार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की स्वरोजगार योजनाओं में परिवर्तन लाया जाएगा, जिससे प्रतिभावान युवाओं और गरीब एवं छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों को सम्मानजनक आजीविका और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 20 हजार ग्रामीण स्ट्रीट वेण्डर्स के खातों में 10-10 हजार रुपए की ब्याज मुक्त ऋण राशि पहुंचाई।



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