अब प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से वसूल सकेंगे फीस, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया ऑर्डर - Web India Live

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अब प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से वसूल सकेंगे फीस, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया ऑर्डर

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आदेश अभिवावकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल, मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, अब मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूल उन अभिभावकों से फीस वसूल सकते हैं जिन्होंने कोर्ट के आदेश के अनुसार फीस नहीं भरी है।

क्या है आदेश में
आदेश के अनुसार, जिन पालकों ने हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार फीस नहीं भरी है। अब प्राइवेट स्कूल उन पाालकों से फीस वसूल सकेंगे। बता दें कि कोरोना काल के कारण मध्यप्रदेश में स्कूलें बंद थी ऐसे में हाइकोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल छात्रों से केवल ट्यूशन फीस लेंगे। इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जिन छात्रों की फीस जमा नहीं है स्कूल उनके नाम नहीं काट सकती है।

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, अगर अभिभावक निजी स्कूलों में शिक्षण शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं, तो उनके बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाए। आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट जबलपुर ने निजी स्कूलों की फीस के संबंध में शिक्षण शुल्क जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी अभिभावक फीस जमा नहीं कर रहे हैं, तो यह सही नहीं है। फीस जमा नहीं होने के कारण निजी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अब प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से वसूल सकेंगे फीस, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया ऑर्डर

कोरोना काल के कारण स्कूल बंद
कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण मध्यप्रदेश में स्कूलें अभी बंद हैं। केवल 10वीं और 12वीं ककी कक्षाएं नियमित रूप से लग रही हैं।



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