बर्ड फ्लू: गृह विभाग का आदेश- अंडे व मुर्गे-मुर्गियों की बिक्री रोकी जाए, नोटिफाइड एरिया में पोल्ट्री फार्म बंद हों - Web India Live

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बर्ड फ्लू: गृह विभाग का आदेश- अंडे व मुर्गे-मुर्गियों की बिक्री रोकी जाए, नोटिफाइड एरिया में पोल्ट्री फार्म बंद हों

भोपाल. मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद गृह विभाग ने सख्ती करने के आदेश दिए हैं। गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को बर्ड फ्लू को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग के अनुसार नोटिफाइड एरिया में अंडे व मुर्गे-मुर्गियों की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। यदि ऐसे एरिया में पोल्ट्री हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से खत्म करने की कार्रवाई करें।

गृह विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) ने अवगत कराया है कि प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, गुना और आगर मालवा जिलों में कौवों के सैंपल में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि की है। इसके अलावा नीमच जिले में टेबल और नाइफ, इंदौर में ट्रेकियल, क्लोएकल के सैंपल प्रारंभिक जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पशुपालन विभाग द्वारा सीरो सर्विलांस, विशेष निगरानी रखने और एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मध्यप्रदेश में अब तक 13 जिलों जिला इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खडवा, खरगौन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा में कौओ में बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि हो चुकी है। शनिवार तक 27 जिलों से लगभग 1100 कोवों एव जंगली पक्षियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 32 सेंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला NIHSAD भोपाल को जांच के लिए भेजे गए हैं।

वहीं, बर्ड फ्लू का खतरा रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ शासन द्वारा गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है। गाइड लाइन के अनुसार, पीपीई किट पहनना अनिवार्य है।



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