अब सस्पेंड हो सकता है आपका DL, नए के लिए लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट

भोपाल. अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। दरअसल, मध्य प्रदेश में महिला अपराध को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार ने इसके लिए निर्देश भी जारी किए हैं कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध अंजाम देने वाले अपराधियों पर एफआईआर दर्ज होते ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा।
यह लिखित निर्देश क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को जारी किए हैं। हालांकि परिवहन विभाग आरोपी पर इस तरह की कार्रवाई अपराध की शिकार हुई महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद ही करेगा।

लगाना होगा चरित्र प्रमाण पत्र
वहीं, परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी आरटीओ को पत्र जारी किया है, ताकि महिला अपराध पर लगाम लगाई जा सके। इसके साथ ही व्यवसायिक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से चरित्र सत्यापन कराने के बाद ही लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती थी।
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