19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेंगी पाबंदियां, जानें क्या हैं छूट और पाबंदियां - Web India Live

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19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेंगी पाबंदियां, जानें क्या हैं छूट और पाबंदियां

भोपाल। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में प्रदेशभर में कोरोना (coronavirus) के 6489 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 344634 हो गई है। वहीं, संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4221 पहुंची है। भोपाल में संक्रमण की दर 28% पर पहुंच गई है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सोमवार शाम से ही एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू, यानी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। वहीं लॉकडाउन के दौरान महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए छूट भी दी गई है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रियायतों और पाबंदियों की लिस्ट...

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इन चीजों की रहेगी छूट

-अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स

-मेडिकल स्टाफ, फैक्ट्री मजदूर

-किराना दुकानों से होम डिलीवरी

-दूध, सब्जी और फलों की दुकानें

-पेट्रोल पंप, बैंक, ATM, गैस एजेंसी

-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री

-खेती के काम से आने-जाने वाले किसान

-वैक्सीन लगवाने के लिए निकले लोग

-परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले स्टूडेंट्स

-होम सर्विस के लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर

-कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज (अगर मजदूर साइट पर रहते हैं)

कर्फ्यू के दौरान इन पर पाबंदी..

-रेस्टोरेंट्स, दुकानें और बाजार

-देशी और विदेशी शराब की दुकानें

-मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थल

-जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम

-जरूरी सेवाओं को छोड़कर ऑफिस

डरा रहे हैं आकड़े

आर्थिक राजधानी इंदौर में बीते 24 घंटों के दौरान 923 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 79434 हो गई है। जबकि, यहां संक्रमण का शिकार होकर अब तक 1005 लोग जान गवां चुके हैं। इंदौर में 70512 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी कुल 7917 एक्टिव केस हैं।



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