मास्क नहीं लगाने पर जाना पड़ेगा जेल, जुर्माना भी लगेगा, 7 दिनों में 10 गुना बढ़ा संक्रमण - Web India Live

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मास्क नहीं लगाने पर जाना पड़ेगा जेल, जुर्माना भी लगेगा, 7 दिनों में 10 गुना बढ़ा संक्रमण

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क लगाना आवश्यक है। हर व्यक्ति मास्क लगाए इसके लिए लोगों को सीख दिए जाने के साथ सख्ती भी जरूरी है। प्रदेश में सभी वर्गों के सहयोग से सघन जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। सभी माध्यमों से इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। ऐसा माहौल बने कि हर व्यक्ति मास्क लगाने के लिए स्वत: प्रेरित हो। साथ ही मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाया जाए एवं कुछ समय के लिए ओपन जेल में भी रखा जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना के उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में बेड्स की उपलब्धता के साथ ही प्रतिदिन इसकी जानकारी मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जनता को दी जाए। साथ ही वैक्सीनेशन संबंधी जानकारी भी दी जाए।

प्रदेश में 20369 एक्टिव प्रकरण
मध्यप्रदेश में 20 हजार 369 एक्टिव प्रकरण है। प्रदेश की गत 7 दिनों की औसत पॉजिटिविटी रेट 10.1 प्रतिशत है। तुलनात्मक रूप से संक्रमण में देश में मध्यप्रदेश आठवें स्थान पर है।

इन जिलों में 20 से अधिक नए प्रकरण
इंदौर में 708, भोपाल में 502, जबलपुर में 205, ग्वालियर में 120, उज्जैन में 89, रतलाम में 79, खरगोन में 74, बड़वानी में 72, छिंदवाड़ा में 71, बैतूल में 65, कटनी में 50, झाबुआ में 47, शाजापुर में 47, विदिशा में 44, अनूपपुर में 40, सागर में 38, नीमच में 37, धार में 36, बालाघाट में 34, देवास में 34, रायसेन में 29, खंडवा में 28, नरसिंहपुर में 27, शिवपुरी में 27, गुना में 25, शहडोल में 25 तथा होशंगाबाद में 23 कोरोना के नए प्रकरण आए हैं।

रविवार को भी होगा वैक्सीनेशन
जिन स्थानों पर रविवार को लॉकडाउन है, वहां रविवार को भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवा सकेंगे।

होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी करे
मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन संबंधी गाडलाइन जारी करे। कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से इनकी निरंतर मॉनीटरिंग की जाए। इंदौर जिले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना उपचार के लिए 10 हजार बैड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निजी अस्पताल कोरोना उपचार के लिए शासन द्वारा निर्धारित फीस ही लें, यह भी सुनिश्चित किया जाए।



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