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18 प्लस वालों को रजिस्ट्रेशन जरूरी, DL और वोटर आईडी मान्य

भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन (टीका) लगाने की छूट दी गई है, लेकिन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जबलपुर जैसे महानगरों सहित नगर निगम वाले शहरों बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, कटनी, देवास, खंडवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली और उज्जैन में टीका लगवाने से पहले पंजीयन कराना जरूरी होगा। जिला मुख्यालयों के केन्द्रों पर भी 100 फीसदी एडवांस बुकिंग पर ही टीकाकरण होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बुधवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए पूर्व पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। वे सेंटर पर सीधे जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में शाम चार बजे के बाद शेष वैक्सीन बिना पूर्व पंजीयन के लगवाई जा सकेगी। बिना पूर्व पंजीयन के ऑफलाइन कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी।

वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी मान्य होंगे। 18 से अधिक आयु वालों के वैक्सीनेशन में प्राथमिकता समूह बनेंगे। ऐसे लोगों को पहले वैक्सीन लगेगी, जो अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं। इनमें हाथ ठेले वाले, फेरी वाले आदि शामिल होंगे।



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