अब शादी समारोह में जाने के लिए भी कराना पड़ेगा 'कोरोना टेस्ट'
भोपाल। लगातार बढ़ते आये कोरोना कर्फ्यू (coronavirus) के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को जनता के नाम संदेश दिया। जिसमें उन्होंने कहा, एक जून से धीरे-धीरे कोरोना कर्फ्यू हटाएंगे, लेकिन धारा-144 लागू रहेगी। भीड़ वाले राजनीतिक-धार्मिक और अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं शादी-ब्याह के लिए दस-दस लोगों को मंजूरी मिलेगी। शादी वाली जगह पर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे।
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सभी को कराना होगा टेस्ट
शादी-ब्याह के आयोजन 20 से 50 लोगों तक के साथ करने की छूट मिलेगी। जो लोग शादी में जाएंगे, उन्हें कोरोना टेस्ट कराना होगा। कुछ शहरों में आयोजन स्थल पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था करने की भी शर्त लागू की जा सकती है। यह व्यवस्था लड़के या लड़की वाले करेंगे या प्रशासन, इसका निर्णय एक-दो दिन में होगा।
तय की जाएगी छूट
वहीं दूसरी ओर गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी छूट और पाबंदियां तय करेंगी। जहां संक्रमण ज्यादा है वहां अलग व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि हमें वायरस के साथ ही अभी जीना होगा। अनलॉक में भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी, लेकिन भीड़ नहीं लगना चाहिए। तीसरी लहर को आने ही नहीं देना है। लापरवाही बरती तो कभी भी केस बढ़ जाएंगे।
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