परेशानी खत्म, अब दिनभर खुलेंगी किराना-दूध और सब्जी की दुकानें, लेकिन बंद रहेंगे मॉल - Web India Live

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परेशानी खत्म, अब दिनभर खुलेंगी किराना-दूध और सब्जी की दुकानें, लेकिन बंद रहेंगे मॉल

भोपाल। प्रदेश में 1 जून से होने वाले अनलॉक की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्री समूहों की अनुशंसाओं को क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भेज दिया गया है। 30 मई को शाम तक सभी समूह इस पर चर्चा कर अनलॉक के संबंध में लिए गए निर्णय से 31 मई को लोगों को अवगत कराएंगे।

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शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अनलॉक को लेकर प्रभारी मंत्री, संभाग और जिलों के प्रभारी अधिकारियों से चर्चा की। कहा- पांच फीसदी से अधिक और कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन होगी। इंदौर, भोपाल, सागर और मुरैना जिले में अभी संक्रमण दर पांच फीसदी से ज्यादा है। यदि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है तो प्रतिबंध लागू हो जाएंगे।

शनिवार शाम को गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक किराना दुकानें सभी जगह खुलेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी नहीं खुलेंगे। सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट पर भी पाबंदी रहेगी। प्रदेश में शनिवार शाम 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू भी जारी रहेगा। इधर, प्रदेश में शनिवार को 1640 नए मरीज मिले। 4995 मरीज स्वस्थ हुए।

क्या खुलेगा- क्या बंद रहेगा

-राशन, दूध, सब्जी, कॉलोनियों की दुकानें सभी जगह खुल सकेंगी।

-थिएटर, स्वीमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट पर पाबंदी रहेगी।

- स्कूल, कॉलेज भी रहेंगे बंद। ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस।

- धार्मिक स्थल पर एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी।

-शादी समारोह में 20 लोगों से ज्यादा की नहीं होगी अनुमति ।

-अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल।

- प्रदेश के गांव को भी बांटा गया रेड, येलो और ग्रीन जोन में।

परिवहन भी किया गया कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत शुरू।


इन गतिविधियों को छूट


-उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी। उद्योग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आइडी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति। कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर रोक नहीं।

-अस्पताल नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। केमिस्ट, राशन दुकानें, फल सब्जियां, डेयरी व दूध, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन खुली रखी जा सकेंगी।

-पेट्रोल, डीजल पंप, गैस एजेंसी, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम चालू होंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियाव ऑपरेशन्स को अनुमति रहेगी।

-सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोरोना के दिशा-निर्देशों के तहत अनुमति ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी व निजी चार पहिया वाहनों ड्राइवर व दो पैंसेजरों को अनुमति।

-कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। पूरे प्रदेश में ई-कॉमर्स के साथ अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों होम डिलेवरी होगी।

-थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगे।

- इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आइटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने जाने वाले परीक्षार्थी आ-जा सकेंगे।



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