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आ गया है नया आदेश, 1 सितंबर से शराब खरीदने वालों को मिलेगा बिल

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब शराब खरीदने पर आपको बिल भी लेना पड़ेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि शराब दुकानों से खरीददार को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि का बिल (कैश मेमो) दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। जहरीली शराब के कारण हुई मौतों की जांच के लिए गठित एसआइटी ने कैश मेमो अनिवार्य करने संबंधी अनुशंसा की थी। नया आदेश 1 सितंबर से लागू होगा।

 

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कैश मेमो संबंधी बिल बुक जिला आबकारी कार्यालय से प्रमाणित कराई जाएगी। बिल की कॉपी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेका अवधि समाप्ति 31 मार्च 2022 तक रखा जाना अनिवार्य होगा। शराब दुकानों पर अफसर का मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा, कैश मेमो नहीं मिलने पर उक्त नम्बर पर शिकायत की जा सकेगी।

आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में सभी सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैँ। इसमें दुकानदार को खरीदी गई देशी व विदेशी शराब का बिल देना अनिवार्य होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले राज्य शासन जबलपुर में स्थित देशी-विदेशी फुटकर विक्रय दुकानों से एमआरपी से ज्यादा कीमतों पर शराब बेची जा रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त एसएन दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।



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