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पर्चे पर केवल दवाई का नाम, ब्रांड नेम लिखा तो डॉक्टर पर कार्रवाई

भोपाल. पर्चे पर केवल दवाई का नाम ही लिखा जाना चाहिए, ब्रांड नेम नहीं. अब इस निर्देश पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं होने के बावजूद डॉक्टर बाजार की मंहगीं दवाएं लिख रहे हैं. इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन न होने पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर डॉक्टरों को चेतावनी दी है.

करीब दो साल पहले एक अधिवक्ता की याचिका पर कोर्ट ने निर्देश दिए थे. अब स्वास्थ्य विभाग ने फिर कहा है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को पर्चे में दवा कंपनी का ब्रांड नेम के बजाए दवा का नाम लिखना होगा. मालूम हो कि अधिवक्ता ने याचिका दायर की जिसके बाद बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर्स से शेड्यूल-एच दवा मिलने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया था.

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हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कंट्रोलर (फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि मेडिकल स्टोर्स से शेड्यूल-एच ड्रग बिना डॉक्टर के पर्चे के कैसे दी जा रही है। याचिका में रेनिटिडाइन ड्रग पर रोक की मांग की थी। दरअसल इसमें एन-नाइट्रोसोडिमिथाइलमाइन (एनडीएमए) केमिकल रहता है, जिसमें कैंसर कारक तत्व रहते हैं।

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मेडिकल स्टोर्स से मिल गई थीं दवाएं
याचिकाकर्ता ने बताया कि एसीलॉक दवा बिना डॉक्टर के पर्चे के खुलेआम मिल रही है. उन्होंने बकायादा हाईकोर्ट को शपथ पत्र पर शहर के उन 11 मेडिकल स्टोर्स की विस्तार से जानकारी दी थी, जहां से उन्होंने बिना डॉक्टर के पर्चे के एसीलॉक दवा खरीदी थी. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था.



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