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नए आईटी नियमों पर WhatsApp की याचिका को खारिज करने की मांग कर रही केंद्र सरकार

नई दिल्ली। सोशल मैसेजिंग प्लेटफार्म WhatsApp ने नए आईटी नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं केंद्र सरकार WhatsApp की इस याचिका का विरोध कर रहा है। सरकार का कहना है कि यह याचिका चर्चा करने के लायक नहीं है कृपया कोर्ट इस पर अपना समय बर्बाद न करे और इस याचिका को खारिज कर दे।

आज कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी व्यवसायिक कंपनी है। ऐसे में भारत में इसके व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है और ये अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के प्रचार के व्यवसाय में लगी हुई है। केंद्र का कहना है कि व्हाट्सएप विदेशी व्यवसायिक इकाई है और किसी भी भारतीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा था जवाब
बता दें कि नए आईटी नियमों के खिलाफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक और व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती दी थी। इस मामले पर आज सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

नए आईटी नियमों से व्हाट्सएप को क्या परेशानी
गौरतलब है कि नए नियमों के तहत फेसबुक, व्हाट्सएप सहित तमाम मैसेजिंग एप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि पहली बार किसी मैसेज को किसने भेजा। सरकार का कहना है कि इससे सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों और जानकारियों में सुधार होगा। साथ ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी।

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वहीं फेसबुक और व्हाट्सएप ने याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आईटी नियमों को चुनौती देते हुए कहा है कि यह कानून असंवैधानिक है। वहीं इससे लोगों की निजता के अधिकार का हनन भी होगा। इस याचिका में नए आईटी नियमों को रद्द करने की मांग करते के साथ ही, जब तक याचिका लंबित है तब तक के लिए नए नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की भी मांग की है।



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