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व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने हटाया ये शुल्क

भोपाल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में व्यवसाय करना सबसे आसान हो गया है. इसके लिए नगर निगम भोपाल ने व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क की दरों को सरल किया है। 250 अलग-अलग व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क के स्थान पर तीन प्रकार के शुल्क लगाए जाएंगे। शहर के स्ट्रीट वेंडर्स (पथकर विक्रेता) को व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क से मुक्त रखा गया है।

व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क की पुनरीक्षित दरें लागू करने संबंधी स्थायी आदेश मंगलवार को जारी किए गए. निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 (6)(ग) के अंतर्गत पूर्व में जारी स्थायी आदेश के माध्यम से आरोपित व्यावसायिक लाइसेंस दरों को संशोधित किया है। इसके तहत सडक़ के प्रकार के आधार पर प्रशासक के संकल्प के तहत स्थायी आदेश जारी किया।

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उक्त स्थायी आदेश जारी होने से पहले जारी आदेशानुसार लाइसेंस शुल्क जमा कर दिया है, ऐसे लाइसेंस 31 मार्च 2022 की अवधि तक वैध माने जाएंगे। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 में छूट प्राप्त भवन/प्रतिष्ठान शासकीय/अद्र्धशासकीय कार्यालय/प्रतिष्ठान को छोडकऱ अन्य सभी पर यह दरें लागू होंगी।

व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क की वसूली संबंधित जोनल व वार्ड प्रभारी का रहेगा। लाइसेंस वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकेगा। 31 जुलाई तक बिना किसी अधिभार के वार्षिक लाइसेंस शुल्क जमा किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के बाद 15 प्रतिशत अधिभार सहित राशि वसूल की जाएगी।



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