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हनीट्रैप / फरियादी पिता के बयान दर्ज करने से कोर्ट का इन्कार

भोपाल। हनीटे्रप से जुडे मानव तस्करी के मामले में फरियादी पिता हीरालाल के बयान लेने से कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। कोर्ट में धारा 164 के अन्तर्गत बयान दर्ज कराने की फरियादी की अर्जी अदालत ने नामंजूर कर दी। कोर्ट रूम से खाली हाथ लौटे हीरालाल ने अदालत परिसर में एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाये। हीरालाल ने बताया पुलिस ने बेटी मोनिका को सरकारी गवाह बनाकर 2 दिन में रिहा करने का झांसा देकर उनके बयान लिए हैं। घटना से जुड़े किसी भी व्यक्ति को वे नहीं जानते हैं, दबाव बनाकर हस्ताक्षर कराने की बात कही है।

न्यायिक मजिस्टे्रट ज्योति राठौर की अदालत में बयान दर्ज कराने हीरालाल करीब आधा दर्जन वकीलों क साथ सुबह साढ़े 11 बजे पहुंच गया था। कोर्ट में सीआईडी के निरीक्षक मनोज शर्मा ने केस डायरी के साथ फरियादी के बयान नहीं लेने की गुहार लगाई। अदालत ने फरियादी की बयान दर्ज कराने की अर्जी यह कहकर नामंजूर कर दी कि भादवि की धारा 164 के अन्र्तगत विवेचना एजेन्सी ही गवाह के बयान दर्ज करा सकती है। इस मामले में पुलिस ने ऐसानहीं कर बयान दर्ज कराने का विरोध किया है, ऐसे में फरियादी के बयान नहीं लिए जा सकते। कोर्ट रूम से बाहर निकलकर हीरालाल ने जमकर भडास निकाली। इस मामले मे श्वेता जैन और आरती जैन 5 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं।

फरियादी से सवाल-

सवाल- आप क्या कहना चाहते हैं
जवाब- साहब मैं किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं, पुलिस ने दबाव बनाकरमुझसे साईन कराये थे।-

सवाल- पहले किसने कहा था बयान देने के लिए

जवाब- पुलिस ने कहा था बयान देने के लिए, पुलिस ने कहा था आपकी बेटी को सरकारी गवाह बनाएंगे, मोनिका को कुछ नहीं होगा, दो दिन में छोड देंगे।

सवाल- फिर क्या हुआ

जवाब - फिर मैंने पुलिस के दबाव में आकर साईन कर दिए, मैं नहीं जानता था कि क्या होगा।

सवाल- बयान पूरा पुलिस ने लिख कर दिया था

जवाब- पुलिस ने बयान लिखा था मैं किसी को नहीं जानता।-

सवाल- पुलिस ने क्या बोलकर बयान कराये थे

जवाब- हम आपकी बच्ची को दो दिन में छोड देंगे, बच्ची की जिन्दगी खराब मत करो-

सवाल- किसके नाम पुलिस को बताए थे

जबाव - किसी के नाम नहीं बताए, मैं किसी को नहीं जानता।-

सवाल- पुलिस के कहने पर एफआईआर दर्ज करायी थी

जबाव- हां, साहब पुलिस कहने पर एफआईआर दर्ज करायी थी

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