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दो आदेशों में है पेच, खुद नहीं समझ पा रहे अफसर

भोपाल. एयरपोर्ट से निर्माण की दूरी और इसके लिए एनओसी पर सरकार के ही दो आदेश है। एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोग इसी उलझन में फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठक के बाद निगम ने एयरपोर्ट से 20 किमी तक निर्माण के लिए एनओसी अनिवार्य कर दी थी, जबकि नगरीय प्रशासन की और से 15 अक्टूबर को जारी बिंदुओं में इसे एयरपोर्ट से 500 मीटर तक तय करने के लिए कहा गया है। पहला वाला आदेश भोपाल के लिए है, जबकि दूसरा वाला प्रदेश के सभी निगमों के लिए। ऐसे में स्थिति ये हैं कि एयरपोर्ट से 20 किमी की दूरी तक के निर्माण की अनुमति के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। भवन अनुज्ञा शाखा के अफसर और इंजीनियर तक इसमें उलझे हुए हैं।

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दरअसल अपर आयुक्त कमल सोलंकी ने भवन अनुज्ञा शाखा को आदेश जारी करते समय एयरपोर्ट से 20 किमी तक के दायरे में निर्माण अनुज्ञा देने के लिए एनओसी अनिवार्य किया। इसके बाद नगरीय प्रशासन ने कई बिंदुओं पर स्थिति तय की जिसमें एयरपोर्ट से 500 मीटर दूरी तक दस फीट की हाइट के लिए एनओसी अनिवार्य की बात कही। फिलहाल निगम प्रशासन 20 किमी की दूरी में निर्माण के लिए एनओसी की अनिवार्यता के आधार पर काम कर रहा है। पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद निगम प्रशासन ने इस पर बैठक की और स्थिति से शासन को अवगत कराया। बताया जा रहा है कि शासन की ओर से अगले दो तीन दिन में स्पष्ट आदेश जारी हो सकते।


गौरतलब है कि एयरपोर्ट के पास बहुमंजिला भवन निर्माण के लिए एनओसी ली जाती रही है। इसके लिए आवेदन एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ही करना होता है। नए निर्देश और इन्हें लागू करने के बावजूद तय नहीं है कि कैसे एनओसी लेंगे। इसके लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया की जा रही है। कोशिश है कि ये कलेक्ट्रेट के माध्यम से ही दे दी जाए। चीफ सिटी प्लानर एसएस राठौर का कहना है कि मामले में स्थिति स्पष्ट करा रहे हैं।

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