सूचना आयोग में कर्मचारियों की सेवा शर्तें बदली सरकार ने, शीघ्र लेखक का वेतनमान घटाया
भोपाल। राज्य सरकार ने सूचना आयोग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन से यहां के शीघ्र लेखक वर्ग को झटका लगा है। पूर्व के नियमों में इन्हें तृतीय श्रेणी कर्मचारी तो माना गया था लेकिन वेतनमान द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के समान था, अब सरकार ने इनका वेतनमान घटाकर तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के समान कर दिया है। इसकी सेवाशर्तो का प्रकाशन राजपत्र में कर दिया गया है।
[MORE_ADVERTISE1]वर्तमान नियमों के तहत शीघ्र लेखक का वेतनमान द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के समान 9300-34800 प्लस 3200 गे्रड पे है। अब इन्हें तृतीय श्रेणी के समान 5200-20200 प्लस 2800 ग्रेड पे कर दिया है। इनकी शैक्षणिक योग्यता में भी संशोधन किया गया है। शीघ्र लेखक को अब 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जबकि पूर्व में हायर सेकण्डरी योग्यता भी शामिल थी। इसी के साथ टायपिंग के स्थान पर कम्प्यूटर एप्लीकेशन एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार का संशोधन स्टेनो टायपिस्ट और सहायक ग्रेड तीन में भी किया गया है।
[MORE_ADVERTISE2]आवेदन की आयुसीमा बढ़ी -
आयोग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। वर्तमान में अधिकतम आयुसीमा 35 है। इसे बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। साथ ही आरक्षित वर्ग सहित निगम मण्डल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिकों, नि:शक्तजनों, महिला उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के पद हेतु आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट भी रहेगी।
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