भवन की अनुमति के लिए ऑनलाइन करें आवेदन
भोपाल। स्वकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत भवन निर्माण, अतिरिक्त निर्माण के प्रकरणों के प्रशमन (निराकरण) के लिये निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी नरहरि ने जानकारी दी है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा ई-नगरपालिका के अंतर्गत (एबीपीएएस ) पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
अप्राधिकृत संन्निर्माण के प्रशमन में छूट (10 प्रतिशत की सीमा तक) के लिये ऑनलाइन आवेदन के साथ अतिरिक्त निर्माण के संबंध में नक्शे की इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल से ही जमा की जाने वाली राशि की जानकारी आवेदक को मिलेगी। निर्धारित राशि जमा करने पर उसे डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति-पत्र 15 दिन में जारी किया जाएगा।
आवेदक को आवेदन करते समय ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में यह प्रमाणीकरण करवा लिया जाएगा कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है तथा जानकारी गलत होने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के भवन निर्मित करने के प्रशमन के लिए भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसमें अन्य कोई अनियमिताएं नहीं पाए जाने पर निर्धारित शुल्क लेकर प्रशमन की स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे प्रकरण पूर्व से संचालित ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत किये जाएंगे।
आवेदक को प्रत्येक स्तर पर एसएमएस, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। इन प्रकरणों में स्थल जांच एवं परीक्षण भी आवश्यक होगा, किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह अनुज्ञा 30 दिन में जारी अथवा अस्वीकृत की जाएगी। आयुक्त नरहरि ने सभी आयुक्त नगरपालिक निगम और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निकायों में प्रशमन की कार्यवाही समय-सीमा में करने के निर्देश दिये हैं।
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