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लोक अदालत 14 को, आपसी सहमति से निपटेंगे प्रकरण, ननि देगा अधिभार में छूट

भोपाल/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जिला अदालत में नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें पक्षकारों की आपसी सहमति से सिविल- क्रिमिनल, परिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम आदि मुकदमों का निराकरण होगा। इसके साथ नगर निगम, राजस्व न्यायालयों आदि में भी लोक अदालत का आयोजन होगा।

ननि के वार्ड-जोन कार्यालय में आज अधिभार में मिलेगी छूट

नगर निगम भोपाल अपने सभी जोन/वार्ड कार्यालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत शिविरों का आयोजन करेगा। इनमें सम्पत्तिकर व जलदर के अधिभार (सरचार्ज) में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन छूट प्रदान की जाएगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए बकाया है उनका पूरा सरचार्ज माफ होगा। 50 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक के संपत्तिकर बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट व एक लाख रुपए से अधिक राशि का बकाया होने पर अधिभार में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।

इसी प्रकार जलकर (जल उपभोक्ता प्रभार) के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक की बकाया है, उनमें पूरा सरचार्ज माफ होगा। 10 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में ७५ फीसदी की छूट, 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर सरचार्ज में ५० फीसदी की छूट दी जाएगी। यह छूट एक बार ही दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशियों पर ही छूट मिलेगी। छूट प्राप्त करने के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जाएगी। नेशनल लोक अदालत के दिन कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा कराया जाना जरूरी है।

भू संपदा अपीलीय अधिकरण में सीधे जाकर कराएं मुकदमों का निराकरण

भू संपदा अपीलीय अधिकरण में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिश सुभाष काकडे के निर्देश पर भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के रियाट भवन एवीएन टावर एमपी नगर स्थित न्यायालय में सुबह साढे 10 बजे से लोक अदालत आयोजित होगी।

भू संपदा अपीलीय प्राधिकरण के रजिस्ट्रार आरपी सोनकर ने बताया कि पक्षकारों की सुविधा के लिए लोक अदालत के पूर्व कई बार प्री-सीटिंग आयोजित की गई है। इस संबंध में पक्षकारोंं और उनके वकीलों को इस संबंध में सूचना दी जा चुकी है। इसके अलावा जो पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निराकरण कराना चाहते हैं वे अधिकरण में स्वयं उपस्थित होकर मुकदमों का निराकरण करा सकते हैं।

 



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