अब इन लोगों को बिना इजाजत नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन, कलेक्टर को दिए गए निर्देश
भोपाल। शहर में अब बिना अनुमति के बनी कॉलिनियों को बिजली कनेक्शन (electricity connection) नहीं दिए जाएंगे। इस बारे में बिजली कंपनी को भी निर्देश जाएंगे। इस संबंध में भोपाल कमिश्नर कवींद्र कियावत ने संभाग के जिलों के कलेक्टर को निर्देश भी दे दिए हैं। अगर ऐसा कॉलिनियों को अब कनेक्शन दिए जाते हैं तो विभाग के द्वारा संबंधित बिजली अधिकारी पर कड़ी कारवाई की जाएगी।
चलाया जाए जांच अभियान
वहीं राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं भी भूमि पर ढाबा, रेस्टोरेंट बनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे लोगों से व्यावसायिक दर पर बिजली बिल वसूला जाए। साथ ही जिन ढाबा, रेस्टोरेंट में आवासीय दर पर बिजली के बिल भरे जा रहे हैं और इसे रोकने के लिए भी जांच अभियान चलाया जाए।
कलेक्टर ने दिए निर्देश
जानकारी के लिए बता दें कि कलेक्टर ने शहर के बीच में जिन जगहों पर भी आवासीय भूमि की अनुमति पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उनके विरूद्ध भी अर्थदंड लगाकर फिर से डायवर्सन करवाकर राजस्व वसूली के लिए निर्देश दिए हैं। इन जगहों में अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, होशंगाबाद रोड, कोलार आदि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
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