आबकारी विभाग ने देशी-विदेशी शराब की दुकानों को दी अनुमति
भोपाल। शहर में मंगलवार सुबह से नियमों और शर्तों के साथ सोमवार से शुक्रवार तक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हर शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। आदेश में देशी-विदेशी शराब की दुकान को आबकारी विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित करने की अनुमति दी गई। शराब की दुकान रात 11.30 बजे तक खुल सकेंगी।
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करना होगा गाइड लाइन का पालन
शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान सांचर पार्लर, दूध डेयरी सुबह छह से नौ बजे तक दूध का वितरण करेंगी, अखबार का वितरण होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस बार नया प्रयोग करते हुए गाइडलाइन का पालन कराने के लिए 118 दलों का गठन कर दिया है।
राजस्व, पुलिस व नगर निगम की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। इन्हें मार्केट के अलग-अलग हिस्सों की जिम्मेदारी दी गई है। यह टीम के देखेगी की दुकानों में कोरोना के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है या नहीं। किराना दुकानें, सरकारी राशन दुकान, फल और सब्जी की दुकान, डेयरी, आटा चक्की, पशु आहार और स्टेशनरी की दुकानें रात आठ बजे तक खुली रहेंगी।
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