Mumbai Cruise Drugs Case: आर्यन खान ज़मानत की शर्त के अनुसार हाजिरी लगाने पहुंचे NCB ऑफिस - Web India Live

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Mumbai Cruise Drugs Case: आर्यन खान ज़मानत की शर्त के अनुसार हाजिरी लगाने पहुंचे NCB ऑफिस

नई दिल्ली। मुंबई क्रूज़ ड्रग्स केस में 2 अक्टूबर की रात को पकडे गए आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक NCB की हिरासत में रखने के बाद 8 अक्टूबर को मुंबई की आर्थर रोड स्थित जेल भेजा गया था। उन्हें 28 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट से ज़मानत मिली थी और 30 अक्टूबर को वो वह जेल से रिहा हुए। हालांकि आर्यन को ज़मानत कुछ शर्तों पर मिली थी। उनमे से एक शर्त थी कि हर हफ्ते शुक्रवार को आर्यन को हाज़िरी लगाने के लिए NCB ऑफिस में पेश होना पड़ेगा। इस हाज़िरी का समय सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होगा। इसी के चलते आर्यन आज शुक्रवार 5 नवंबर को पहली बार NCB ऑफिस में हाज़िरी लगाने पहुंचे।

हाजिरी का नियम

हाज़िरी के नियम के अनुसार आरोपी को अपने पास एक डायरी रखनी होती है। NCB के पास भी एक डायरी होती है जिसमें आरोपी के हस्ताक्षर होते है। ऐसा अदालत में हाज़िरी के बारे में झूठ न बोल सका जाए, इसलिए होता है। इस डायरी में NCB के अधिकारियों के हस्ताक्षर और स्टाम्प हाज़िरी की तारीख के साथ होते हैं।

साप्ताहिक हाज़िरी के आलावा ज़मानत की अन्य शर्तें

हर हफ्ते NCB ऑफिस में हाज़िरी लगाने के साथ कुछ और शर्तें भी है जिनका आर्यन को पालन करना होगा। वो शर्तें इस प्रकार हैं।

  • आर्यन NCB के जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते।
  • आर्यन को स्पेशल NDPS कोर् में अपना पासपोर्ट जमा रखना है और देश से बाहर जाने के लिए कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।
  • आर्यन किसी दूसरे आरोपी से संपर्क नहीं कर सकते।
  • आर्यन जांच से जुड़ी किसी भी बात को मीडिया या सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकते।
  • अगर आर्यन किसी भी शर्त का उल्लंघन करते है तो NCB विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन कर सकती है।


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