बड़े बदलाव- आज ही जान लें कि MP में 1 अप्रैल 2023 से क्या बदलने जा रहा है ?
भोपाल। मध्य प्रदेश में आज से अहम बदलाव होने जा रहा है। ऊर्जा विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग ने एक करार पर हस्ताक्षर करके बकायदारों की नाक में नकेल डालने का रास्ता साफ कर दिया है।
अब जो व्यक्ति स्थानीय निकाय से जुड़े कर (टैक्स) नहीं भरेगा, उसे बिजली भी नसीब नहीं होगी। यानी, यदि आप नगर निगम के बकायदार हैं तो बिजली विभाग आपका कनेक्शन काट देगा और तब तक बिजली नहीं मिलेगी, जब तक कि निगम का कर (टैक्स) जमा करके नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा न हो जाए।
ऐसे ही, बिजली विभाग के बकायदारों को नगर निगम कसेगा। बिजली का बिल जमा करने के बाद ही नगर निगम की टीम घर से कचरा उठाएगी। पानी सप्लाय भी की जा सकेगी।
दरअसल शुक्रवार शाम को भोपाल स्थित वल्लभ भवन में दोनों विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने एमओयू (मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग) पर साइन किए। इस दौरान सरकार की ओर से कई संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। करार के बारे में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया गया कि बकायदारों के कारण प्रदेश के अधिकांश विभाग की माली हालत खराब हो रही है।
नोटिस पर नोटिस देने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, इसे देखते हुए अब यह नया रास्ता तैयार किया गया है। इसमें विधि विभाग और गृह विभाग को भी जोड़ा गया है ताकि कानूनी अड़चनों से निपटा जा सके।
दोनों विभागों के बकायादारों पर एफआइआर
एमओयू के दौरान एक ऐसी सूची की भी जानकारी दी गई, जिसमें ऐसे कॉमन बकायादारों के नाम शामिल हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने दोनों विभागों में राशि जमा नहीं की है। ऐसे लोगों की सूची पुलिस विभाग को सौंप दी गई है। तय किया गया है कि दोनों विभागों की ओर से संयुक्त एफआइआर दर्ज करके ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। साथ ही इनके घरों पर बिजली-पानी सेवा बंद कर दी जाएगी। कचरा भी नहीं उठाएंगे।
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