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Indian Railway: 'तत्काल कंफर्म टिकट' के नियम बदले, अब पूरा पैसा मिलेगा वापस

भोपाल। तत्काल कोटे का कंफर्म टिकट होने पर भी यात्री को पूरा किराया वापस लेने का हक है। यदि रेलवे किसी ट्रेन का रूट बदलता है, अचानक उसे कैंसिल करता या गाड़ी तीन घंटे से ज्यादा लेट होती है, तो यात्री को पूरा किराया वापस किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों को तत्काल कोटे के टिकट का कंफर्म टिकट होने पर सामान्य रिजर्वेशन वाले नियम लागू किए हैं।

अब यदि तत्काल कोटे का कंफर्म टिकट हो और संबंधित ट्रेन यात्री के डेस्टिनेशन पर न जाकर डायवर्ट रूट पर जा रही हो, तो कैंसिलेशन करवाने पर पूरा पैसा वापस लिया जा सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ तरफ जाने वाले ऐसे यात्रियों ने पूछताछ की, जिनके रिजर्वेशन कंफर्म थे, लेकिन ट्रेन संबंधित स्टेशन से डायवर्जन के बाद नहीं जा रही थी। उन्हें बताया गया कि उनका पूरा रिफंड दिया जाएगा।

रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए अलग-अलग विंडो के हिसाब से श्रेणी के समय में भी तय कर रखा है। जनरल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट से सुबह 8 बजे से बुकिंग की जा सकती है. वहीं, तत्काल टिकट के लिए सुबह 10 बजे विंडो ओपन होती है। अगर आप भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराने की सोच रहे हैं तो जरूर इन नियमों को जान लें।

तत्काल टिकट के क्या हैं नियम ?

IRCTC की वेबसाइट सुबह 8 बजे खुलती है. लेकिन, यह सिर्फ सामान्य टिकट बुकिंग के लिए होती है. वहीं, तत्काल के लिए समय अलग हैं। हालांकि, इसमें भी AC और नॉन AC टिकट बुकिंग का समय अलग है. तत्काल में एसी क्लास के लिए टिकट बुक कराने के लिए 10 बजे से बुकिंग शुरू होती है। वहीं, नॉन-एसी टिकटों की बुकिंग इसके एक घंटे बाद यानी 11 बजे से शुरू होती है। बुकिंग शुरू होने के आधे घंटे तक अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट नहीं बुक कर सकते हैं।

इन स्थितियों में मिलता है 100% रिफंड

-तत्काल टिकट बुक कराने पर 100 फीसदी रिफंड नहीं मिलता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में 100 फीसदी रिफंड भी मिलता है जैसे ट्रेन का रूट डायवर्ट हो

-ट्रेन आने में 3 घंटे या उससे ज्यादा देरी हो तो 100 फीसदी रिफंड क्लेम किया जा सकता है।

-अगर ट्रेन का रूट डायवर्ट हो गया हो और आपका बोर्डिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन उस रूट पर न हो या अगर आप बदले हुए रूट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं तब भी 100 फीसदी रिटर्न मिलेगा।



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