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MP Election 2023 : जीत के बाद जुलूस निकालने में भी चुनाव आयोग का अड़ंगा

इंदौर। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जुलूस निकालने में भी चुनाव आयोग का अड़ंगा सामने आ गया है। झंडा बुलंद करने वाला प्रत्याशी बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के विजय जुलूस नहीं निकाल पाएगा। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

विधानसभा में निकालने जाने वाले जुलूस के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेना जरूरी होगी। पूरे जिले के लिए अपर कलेक्टर से अनुमति लेना होगी। आमतौर पर जीतने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक जुलूस के रूप में धूमते हैं, जिसकी वजह से शहर अस्त-व्यस्त हो जाता है।

शांति व्यवस्था बनी रहे, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर ने जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी को एक प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद में रैली, जुलूस और प्रदर्शन को लेकर प्रतिबंधित आदेश जारी कर दिए गए। इसमें कहा गया है कि ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों पर अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा, वहीं हथियार रखना, उनका प्रदर्शन और हवाई फायर करना प्रतिबंधित होगा।

मतगणना स्थल पर मोबाइल के उपयोग पर रोक
कलेक्टर ने मतगणना स्थल पर मोबाइल को प्रतिबंधित करने का भी आदेश जारी किया है। निर्वाचन की प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने के लिए फैसला किया गया। फोटो, विडियोग्राफ्री, मतगणना स्थल के अंदर नहीं होगी। 100 मीटर की परिधि के अंदर उपयोग नहीं किया जा सकता है।

ये भी निर्देश
- बिना अनुमति के पांडाल भी नहीं बनाया जा सकेगा।
- सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश जारी करने को आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।
- पांच से अधिक व्यक्ति भी एक स्थान पर एकत्र नहीं हो पाएंगे।
- विधानसभा स्तर पर निकलने वाले जुलूस के लिए क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति लेना होगी।
- जिला स्तर की रैली व आयोजन को लेकर अपर कलेक्टर अनुमति जारी करेंगे।

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