Income Tax: आज ही जमा करें निवेश के दस्तावेज, नहीं तो कटेगा वेतन
Investment details. यदि आप आयकरदाता हैं और आपकी आय का स्रोत वेतन से प्राप्त आय है और आप निवेश करके टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप अपने नियोक्ता को निवेश संबंधी दस्तावेज जल्द उपलब्ध करा दें। क्योंकि 31 मार्च से पहले कंपनियों के पास निवेश से जुड़े कागजात पहुंच जाना चाहिए ताकि टीडीएस (स्रोत पर की गई कटौती) की गणना समय पर हो सकें।
सरकारी कर्मचारी को 29 फरवरी तक दस्तावेज जमा करना होगा। दरअसल वेतन भोगियों के मामले में नियोक्ता द्वारा जो वेतन दिया जा रहा है उस पर जो टैक्स बनता है उसकी अब तक जमा नहीं किए हैं निवेश के दस्तावेज तो जल्दी कीजिए, नहीं तो कट जाएगा वेतन कटौती टीडीएस के रूप में नियोक्ता को करना होती है। जो डीडीओ (ड्रांइग एवं डिस्वर्समेंट ऑफिसर) है उसका यह भी दायित्व है कि यदि टैक्स की गणना करने में वह कोई छूट दे रहा है तो उससे संबंधित दस्तावेज डीडीओ के पास होना चाहिए। यहां पर वेतन भोगी कर्मचारी का दायित्व बनता है कि वह जो छूट आयकर की गणना में प्राह्रश्वत करना चाहता है उससे संबंधित दस्तावेज अपने नियोक्ता को दे दें। इसके लिए नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी से वर्ष के दौरान टैक्स की गणना का फार्म भरवाया जाता है।
टैक्स छूट के लिए जरूरी दस्तावेज राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी): पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स सेविंग म्युचूअल फंड, इएलएसएस, बच्चों की ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े अहम दस्तावेज आदि। किराए की रसीद: किराया वार्षिक एक लाख रुपए से ज्यादा होने पर मासिक रसीद। इसमें मकान मालिक के नाम के साथ पैन कार्ड आदि। होम लोन: अगर आपने संपत्ति के लिए कोई होम लोन लिया है और बैंक को हर साल मूलधन का भुगतान करते हैं तो इस पर आयकर नियमों के तहत 1.50 लाख रुपए तक की छूट मिलती है।
कर्मचारी को चाहिए कि गणना पत्रक के साथ छूट के डॉक्यूमेंट 31 मार्च के पहले जमा कर दें।
-राजेश जैन, सीए एवं आयकर मामलों के जानकार
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