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स्टार प्रचारक मामले में कमलनाथ को राहत, आयोग के फैसले पर रोक

भोपाल। उपचुनाव के मतदान से तीन दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीनकर उन्हें प्रचार करने से रोकने के चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के स्टार प्रचारक वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इसकी जानकारी राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने ट्वीट करके दी है।

 

चीफ जस्टिस एसए बोबडे (CJI SA Bobde), जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग (Election Commission) के फैसले पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक (Star Campaigner) के रूप में लिस्ट से उनका नाम हटाने के आदेश को उन्होंने चुनौती दी थी। कमलनाथ की याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया। याचिका पर सुनवाई के वक्त प्रधान न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे ने कहा कि वो अब इस बाबत सुनवाई करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के पास किसी पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा उससे छीनने का अधिकार है।

 

दरअसल, तीन दिन पहले चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव से मुद्दा बना लिया था। इसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि चुनाव आयोग कैसे तय कर सकता है कि किस पार्टी का नेता कौन होगा।



स्टार प्रचारक कोई पद नहीं

इससे पहले स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने के बाद कमलनाथ ने कहा था कि स्टार प्रचारक कोई पद नहीं है। मुझे प्रचार करने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि कमलनाथ ने चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

 

इधर, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा था कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए ही कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया है। अब हमारी लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है।

 



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