विभागीय जांच, लोकायुक्त-ईओडब्ल्यू में शिकायत लंबित है तो नहीं बन सकेंगे प्राचार्य
भोपाल. केजी वन से 12वीं तक के प्रस्तावित सर्वसुविधायुक्त यानी सीएम राइज स्कूलों में ऐसे प्राचार्यों की तैनाती होगी, जिन पर न तो विभागीय जांच और न ही ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त की शिकायत लंबित है। योजना के पहले चरण में शुरू किए जाने वाले स्कूल शिक्षा विभाग के 276 स्कूलों में प्राचार्य पद के लिए 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन बुलाए गए हैं। इसके लिए वर्तमान में हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में पदस्थ प्राचार्यों के अलावा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, प्रभारी सहायक संचालक आवेदन के लिए पात्र होंगे। तय शर्तों के मुताबिक आवेदक की उम्र 57 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। मालूम हो कि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है। सीएम राइज स्कूलों में प्राचार्य और स्टाफ की नियुक्ति पांच साल के लिए की जाएगी।
तैयार होगी मैरिट और प्रतीक्षा सूची
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक प्राचार्य की नियुक्ति मैरिट के आधार पर होगी। इसके लिए अलग-अलग मानक और अंक तय किए हैं। तीन साल के दसवीं कक्षा के परिणाम के आधार पर अधिकतम 30 अंक, इंटरव्यू के दस अंक, एमएड के पांच, जिला-राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए क्रमश: दो, तीन और पांच अंक तय हैं। इन श्रेणियों में मिले अंक के आधार पर मैरिट और प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।
चयनित स्कूलों में नए सिरे से होगी नियुक्ति
सीएम राइज योजना में शामिल किए गए स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और प्राचार्यों को भी इस पूरी चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें सफल नहीं होने पर संबंधित को अन्य किसी स्कूल में भेजा जाएगा।
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