MPEB Alert : बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, मीटर में छेड़खानी पड़ेगी भारी, 3 साल की जेल के साथ लगेगा भारी जुर्माना
मध्य प्रदेश में अब से बिजली मीटरों से छेड़खानी करना उपभोक्ताओं के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाला है। दरअसल, बिजली मीटर से छेड़खानी करने वाले उपभोक्ता के खिलाफ विभाग की ओर से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि अगर बिजली के मीटर में अनावश्यक छेड़छाड़ पाई जाती है तो ऐसा करने वाले उपभोक्ता के खिलाफ धारा 136 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कंपनी का कहना है कि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉल सेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑनलाइन वेबसाइट portal.mpcz.in के साथ साथ उपाय (UPAY) एप या बिजली वितरण केन्द्र, जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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3 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना
एमपीईबी की ओर से ये भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारा करने की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाता है तो उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 3 साल का कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना और दोनों सजाओं के तहत दंडित किया जाएगा।
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आदेश में कही गई ये बात
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में ये प्रावधान है कि 'अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाएगा या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है, चाहे वो काम लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं, तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध ही माना जाएगा, जिसके तहत संबंधित उपबोक्ता को 3 साल का कारावास या जुर्माने लगाया जाएगा।
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