मप्र विधानसभा चुनाव: 9 नवंबर तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक फाइल कर सकेंगे नामांकन
- 14 से होगी नाम वापसी
- चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने के लिए नियमों में कड़ाई की है
- इस बार प्रत्याशी को नॉमिनेशन के समय फॉर्म में सभी कॉलम भरने होंगे
-रिटर्निंग अफसर के सामने नॉमिनेशन फाइल करते वक्त वीडियोग्राफी की जाएगी
भोपाल| मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया आज यानि 2 नवंबर से शुरू हो रही है। विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन दाखिल होंगे। ये प्रक्रिया 9 नवंबर तक चलेगी। चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने के लिए नियमों में कड़ाई की है, इस बार प्रत्याशी को नॉमिनेशन के समय फॉर्म में सभी कॉलम भरने होंगे। नॉमिनेशन दाखिल करने वाले प्रत्याशी को नया बैंक खाता भी खुलवाना होगा।
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नामांकन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक फाइल किए जाएंगे। 4 नवंबर को रविवार और 7 नवंबर को दीवाली की छुट्टी रहेगी। विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम दफ्तर से नामांकन फॉर्म मिलेंगे।
रिटर्निंग अफसर के सामने नॉमिनेशन फाइल करते वक्त वीडियोग्राफी : रिटर्निंग अफसर के सामने नॉमिनेशन फाइल करते वक्त वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन पत्र 9 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे और 14 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उसके बाद लिस्ट फाइनल होगी और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी।
चुनाव आयोग के नियमानुसार...
नामांकन फाइल करने वाले प्रत्याशी को जरूरी दस्तावेज के साथ ही पूरी जानकारी देनी होंगी।
प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले बैंक खाता खुलवाना होगा।
नामांकन फाइल करने के दौरान प्रत्याशी के साथ चार समर्थक ही 100 मीटर की परिधि के अंदर जा सकेंगे।
तीन वाहन ही ला परिधि के अंदर ला सकेंगे। तीन से ज्यादा गाड़ियां लेकर आने पर प्रतिबंध है।
फॉर्म नंबर 26 में शपथ पत्र के साथ लंबित अपराध की जानकारी उसे देनी होगी।
प्रत्याशी को पैन कार्ड, इनकम टैक्स, पूरे परिवार की चल-अचल संपत्ति की पूरी जानकारी भी देनी होगी।
फॉर्म में प्रत्याशी को अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बतानी होगी।
एक प्रत्याशी अधिकतम चार फॉर्म जमा कर सकेगा।
सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देना भी जरूरी किया गया है।
जमानत के तौर पर प्रत्याशी को 10 हजार और एससी-एसटी समुदाय के प्रत्याशी को 5 हजार रुपए जमा करने होंगे।

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