सबरीमाला मंदिर: 3178 लोग गिरफ्तार, 38000 पर केस दर्ज; माकपा-भाजपा नेताओं के घर पर बम फेंके
तिरुवनंतपुरम। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ केरल में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों में तेजी आई है। राज्य में अब तक 3178 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुकेा है। 37,979 लोगों पर 1286 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इसे पहले शुक्रवार देर रात, माकपा के थालासेरी विधायक एएन शमसीर के घर पर शुक्रवार देर रात बम से हमला किया गया। इससे पहले भाजपा सांसद वी मुरलीधरन, माकपा के कन्नूर जिला सचिव पी शशि और पार्टी कार्यकर्ता विशक के घरों पर भी बम फेंके गए। हमले में विशक घायल हो गए।
सुप्रीम कोर्ट ने करीब तीन महीने पहले मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। भाजपा और हिंदू संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं, राज्य की माकपा सरकार कोर्ट के फैसले को लागू कराने के पक्ष में है। माकपा ने अपने नेताओं के घरों पर हुए हमलों के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों को, जबकि भाजपा ने माकपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य में रविवार को होने वाला दौरा टाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में भाजपा के एक स्थानीय वरिष्ठ नेता के हवाले से यह जानकारी दी गई। भाजपा नेता ने कहा, ‘‘पीएम की पठानमथिट्टा यात्रा 6 जनवरी को कुछ अन्य व्यस्तताओं के कारण स्थगित कर दी गई है। इसका मौजूदा स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन हम इस स्थिति को और बढ़ाना नहीं चाहते।’’
गुरुवार रात श्रीलंकाई महिला ने किया था मंदिर में प्रवेश
केरल के सबरीमाला मंदिर में श्रीलंका की 46 साल की एक महिला ने भी प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसे सीढ़ियों पर ही रोक दिया गया। महिला का कहना है कि उसने अपने रजोनिवृत्त होने का मेडिकल प्रमाण पत्र भी दिया, लेकिन उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।
जनवरी को 2 महिलाओं ने किए थे भगवान अयप्पा के दर्शन
केरल के सबरीमाला मंदिर में 2 जनवरी को 50 साल से कम उम्र की दो महिलाओं- बिंदु और कनकदुर्गा ने प्रवेश किया था। इसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने महिला श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से हिंसक प्रदर्शनों में तेजी आई। हमले में मंदिर समिति के एक कार्यकर्ता की मौत भी हो चुकी है।
800 साल से चली आ रही प्रथा
28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में हर उम्र की महिला को प्रवेश देने की इजाजत दी थी। इस फैसले के खिलाफ केरल के राजपरिवार और मंदिर के मुख्य पुजारियों समेत कई हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि, अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे पहले यहां 10 से 50 साल उम्र की महिला के प्रवेश पर रोक थी। यह प्रथा 800 साल पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे राज्यभर में विरोध हुआ।
आदेश के बाद 3 बार खुला मंदिर
आदेश के बाद 16 नवंबर को तीसरी बार मंदिर खोला गया। मंदिर 62 दिनों की पूजा के लिए खुला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी विरोध के चलते 1 जनवरी तक कोई महिला मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई थी।
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