सख्ती से लागू होगी कोरोना संक्रमण की नई गाइडलाइन, जहां बढ़ रहे मरीज वहां फिर से बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट - Web India Live

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सख्ती से लागू होगी कोरोना संक्रमण की नई गाइडलाइन, जहां बढ़ रहे मरीज वहां फिर से बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट

भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी में गुरुवार को 425 नए मरीज मिले। यह बीते एक साल में किसी एक दिन में मिले नए मरीजों का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 19 नवंबर 2020 को इतने ही मरीज मिले थे। यहां एक सप्ताह से 300 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं।

जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया है कि जिस इलाके में 5 से ज्यादा केस होंगे, वहां माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनेगा। नाइट कर्फ्यू भी रात 10 बजे की जगह रात 8 बजे करने पर फैसला शुक्रवार को होगा। राजधानी में गुरुवार को ज्यादातर स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहे। 90% रेस्तरां में भी दोपहर बाद से बैठकर खाने की व्यवस्था बंद रही। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि सरकार की नई गाइडलाइन शुक्रवार से सख्ती से लागू कराएंगे। ये अगले आदेश तक रहेगा।

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिन जिलों में प्रतिदिन औसतन 20 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वहाँ शादी समारोह में 50 और अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। साथ ही उठावने और मृत्यु भोज इत्यादि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पायेंगे। नवीन निर्देशों अनुसार स्वीमिंग पूल, जिम और सिनेमा-घर बंद रहेंगे। बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत, अधिकतम 100 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेंगे।

लॉकडाउन वाले सातों जिलों में डिस्ट्रिक क्रॉयसिस मैनेजमेंट कमेटी धार्मिक स्थलों में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिये प्रतिबंध लगाने और लॉकडाउन की अवधि में परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के लिये अधिकृत रहेगी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन में 28 मार्च को रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा। इन शहरों में लॉकडाउन के मद्देनजर होली और शब-ए-बारात को सांकेतिक रूप से मनाये जाने की ही अनुमति दी जा सकेगी।



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